मैनपुरी। बिजली चोरी करने के दो पुराने मामलों में स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने बिजली चोरी करने वालों को फरार घोषित किया है। गैर जमानती वारंट जारी कर कुर्की का आदेश पुलिस को दिया है। स्पेशल जज ने जमानतगीरों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
थाना बिछवां के गांव धनमऊ में 14 दिसंबर 2007 को चेकिंग के दौरान अवर अभियंता जगतपाल सिंह ने रामवीर को बिजली चोरी करके आटा चक्की चलाते पकड़ा था। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में भेजी। आरोपी जमानत कराने के बाद न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। उसको फरार घोषित करके कुर्की करने का आदेश दिया है। जमानतगीरों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
थाना कोतवाली के गांव असूली में 11 जनवरी 2008 को चोरों ने डबल पोल पर रखे 25 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर और 15 मीटर केबल चुरा ली थी। जेई गिरीश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शैलेंद्र, धर्मवीर निवासी पृथ्वीपुर के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भेजी। आरोपी जमानत कराने के बाद न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। दोनों को फरार घोषित करके कुर्की के आदेश पुलिस को दिए गए हैं। जमानतगीरों को नोटिस जारी किए हैं।
हत्यारोपी की जमानत हुई मंजूर
मैनपुरी। जिला जज रूपेश रंजन ने जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत मंजूर कर ली है। उसको एक लाख रुपये का बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि की दो जमानत दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है।
थाना कोतवाली के गांव रमईहार के रोहित का शव 30 मार्च 2025 को मकान में फंदे से लटका मिला था। रोहित के भाई गौरव ने गांव के मेवाराम, ब्रजरानी, शोभाराम, दीपचंद्र के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दीपचंद्र 26 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद था। दीपचंद्र ने जमानत के लिए जिला जज के न्यायालय में आवेदन किया।