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छेड़छाड़ में दोषी को तीन वर्ष की सजा

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महोबा। दूध लेने के बहाने नाबालिग बालिका को घर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोषी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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कोतवाली कुलपहाड़ क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने सूचना दी थी कि 14 फरवरी 2018 की सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले का ही फूल सिंह रैकवार दूध लेने का बहाना करके सात वर्षीय पुत्री को अपने घर के अंदर ले गया था। उसके साथ अश्लील हरकतें की। बालिका के शोर मचाने पर मोहल्ले के कई लोग एकत्र हो गए थे। आरोपी फूलसिंह रैकवार ने जान से मारने की धमकी देते हुए किसी से कुछ बताने से मना किया था।
मामले में पुलिस ने उसी दिन ही अभियुक्त फूलसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त फूलसिंह रैकवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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