कबरई (महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला व व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई नहीं हो सकी। व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 दिसंबर तय की गई है जबकि दरोगा की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई।
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था। जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई, सिपाही व दो व्यापारियों सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का ईनामी आईपीएस अभी भी फरार है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष व व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई की मंगलवार को होनी थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 24 दिसंबर कर दी गई है जबकि दरोगा की याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है।