महोबा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं समय से उपलब्ध न कराने पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शहर के मधुरन तलैया गांधीनगर निवासी पूर्व सभासद शिव कुमार गोस्वामी ने जनवरी 2020 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नगर पालिका परिषद से स्वच्छ भारत मिशन के तहत कर्मचारियों के भुगतान, घर-घर कूड़ा लेने व अन्य काम से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। सूचनाएं न देने पर उन्होंने अपील दायर की थी। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नोटिस भेजकर तलब किया लेकिन वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित न होने एवं समय पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि नगर पालिका के जन सूचना अधिकारी (16 सितंबर 2020 से दिनांक 13 अक्तूबर 2021 तक) पदस्थ अधिकारी के वेतन से कटौती कर वसूली की जाए।