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मारपीट के मामले में दंपती को तीन-तीन साल का कारावास

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महोबा। मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमन शुक्ला ने दंपती को तीन साल की कैद व नौ-नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।
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बता दें कि वर्ष 2014 में थाना श्रीनगर पवा गांव निवासी हरी सिंह का किसी बात को लेकर गांव के ही रूद्रपाल उर्फ पाली व उसकी पत्नी घस्सी से विवाद हो गया था। इस पर दंपती ने हरी सिंह के साथ मारपीट की थी। पीड़ित हरी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी अंकेशराम त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले में विवेचक ने पांच गवाहों की सूची न्यायालय में सौंपी थी, लेकिन घायल पीड़ित की डॉक्टरी करने वाले दो गवाहों को बुलाने की अर्जी अभियोजन की ओर से दिए जाने पर न्यायालय ने संबंधित दोनों डॉक्टरों को भी तलब किया। इस मामले में सात गवाह पेश हुए। इसके बाद दंपती को सजा सुनाई गई है।
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