कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई नहीं हो सकी। अब जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 12 जनवरी मुकर्रर की गई है।
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी कार में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया गया था। जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देेवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था, जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का इनामी आईपीएस अभी भी फरार है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि बुधवार को सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 12 जनवरी कर दी गई है।