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तीनों आरोपियों की जमानत पर फिर टली सुनवाई

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कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र द्वारा साथियों के साथ मिलकर इंद्रकांत के परिजनों सें घर में घुसकर मारपीट के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की तारीख फिर बढ़ा दी गई है। जनपद न्यायाधीश ने सोमवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
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जवाहरनगर निवासी क्रशर कारोबारी के आवास पर 13 मार्च की रात चार लोगों ने घर में घुसकर इंद्रकांत के परिजनों के साथ मारपीट करते हुए धमकी दी थी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र शिवम सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह, धीरेंद्र सिंह व विमल सिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने शिवम सोनी, धीरेंद्र व विमल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था जबकि हुकुम सिंह अभी भी फरार चल रहे हैं। सोमवार को जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब 31 मार्च की तिथि तय की है।
छह अप्रैल को होगी सुनवाई
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर छह अप्रैल को सुनवाई होगी।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में आरोपी जेल में बंद सुरेश सोनी की 14 मार्च को सुनवाई न हो पाने के कारण 28 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी।
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सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी, जिससे अब सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तिथि तय की गई है।
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