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दरोगा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

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कबरई (महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला की जमानत याचिका पर 21 दिसंबर को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होगी। जबकि सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई रोक दी गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी एक लाख के ईनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं।
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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था। जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई, सिपाही व दो व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का ईनामी आईपीएस अभी भी फरार है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष व सिपाही की जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि आठ बार बढ़ चुकी है। छह दिसंबर को अधिक फाइलें होने के चलते उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई नहीं हो सकी थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि दरोगा देवेंद्र शुक्ला की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी जबकि सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी गई है।
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