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दरोगा व सिपाही की जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि फिर बढ़ी

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कबरई (महोबा)। कस्बा कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में निरुद्घ तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। अब इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि पड़ी है। इंद्रकांत मामले में मुख्य आरोपी एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल अभी भी फरार हैं।
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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। 8 सितंबर 2020 को उनके गले में गोली लगी थी और 13 सितंबर को मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन एसपी, तत्कालीन कबरई थानाध्यक्ष, सिपाही अरुण यादव समेत पांच के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन एसपी को छोड़कर शेष सभी आरोपी जेल में हैं।
इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सात अक्तूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन बहस पूरी न हो पाने के चलते तारीख बढ़ाकर 21 अक्तूबर कर दी गई थी। इसके बाद 28 अक्तूबर, 11 नवंबर व 18 नवंबर की तारीख बढ़ाई गई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आईके चतुर्वेदी ने बताया कि ज्यादा फाइलें होने के कारण गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तय की गई है।
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