महोबा। बाइक के साइलेंसर में गड़बड़ी करने पर वर्कशॉप संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने सभी वर्कशॉप संचालकों और डीलरों को इसके लिए पत्र जारी किया है कि ऐसे वाहनों के आने पर तुरंत सूचना दें।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि फैलाने वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी वर्कशाप संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। मॉडीफाइड साइलेंसर लगवाकर दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर शोरगुल करने वाले वाहनों पर कार्रवाई जाएगी। पिछले माह 12 वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
एआरटीओ सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पहले के समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। जिसको लेकर 30 सितंबर तक का समय नि र्धारित किया गया है। सभी वाहन स्वामी समय से नंबर प्लेट लगवा ले समय सीमा के बाद कार्रवाई की जाएगी।