महराजगंज। फरेंदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट, गाली-गलौच और धमकी देने के एक पुराने मामले में सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त अनिरुद्ध और अमरजीत, दोनों निवासी टेढ़ी पुरानी, थाना पुरंदरपुर, को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा दी। साथ ही, दोनों पर 800-800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1999 का है, जिसमें दोनों अभियुक्तों पर मारपीट, गाली-गलौच और धमकी देने का आरोप था। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। संवाद