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Maharajganj News: मारपीट के मामले में तीन दोषियों को अर्थदंड की सजा

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महराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट और गाली-गलौच के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अभियुक्त राजदेव, रामसुभग और रामनरायन, जो बड़हरा विशंभरपुर, थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज के निवासी हैं, को दोषी पाया गया।
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अदालत ने प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 1600-1600 रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 1997 का है। जब अभियुक्तों पर मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगा था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए, जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया।
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