महराजगंज। गोवंश को गोमांस के उद्देश्य से ले जाते समय पकड़े गए तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
कोठीभार थाना क्षेत्र से जुड़े वर्ष 2003 के मामले में न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 2050 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर सात-सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना 24 अप्रैल 2003 की है, अभियोजन के मुताबिक आरोपियों को गोवंश को गोमांस के उद्देश्य से ले जाते हुए पकड़ा गया था। मामले में कोठीभार थाने में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
मामले में तीन आरोपी उद्यमान, उत्तिम निवासी गण सोहट थाना कोठीभार तथा मंगरू गुप्ता निवासी सिरसिया थाना नौतनवां शामिल थे। न्यायालय ने सुनवाई के बाद तीनों को दोषी पाया और उनके विरुद्ध सजा सुनाई।