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दुष्कर्म के अभियुक्त को दस का सश्रम कारावास

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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कारावास
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महराजगंज। दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश छागुर राम ने अभियुक्त मोनू अंसारी उर्फ हसन रजा को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अलग-अलग पांच, आठ एवं दस हजार अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न अदा करने की दशा में चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विजय नारायण सिंह एडवोकेट ने बताया कि नौतनवां थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2015 को स्कूल से एक छात्रा घर वापस नहीं पहुंची थी। जांच में पता चला की मोनू उसे भगा ले गया था। उसके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। इसमें गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई। संवाद
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