फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Maharajganj News: निर्धारित शुल्क जमा करके साधारण वैन को इस्तेमाल कर सकेंगे स्कूल

विज्ञापन
विज्ञापन
मिशन सेफ फ्यूचर के तहत बढ़ी स्कूलों संचालकों को दी गई सुविधा
विज्ञापन

साधारण वैन संचालकों के लिए परिवहन विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
महराजगंज। परिवहन विभाग के मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के बीच साधारण वैन को स्कूल वाहन के रूप में पंजीकरण कराने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। निर्धारित शुल्क जमा करके स्कूल संचालक यह सुविधा हासिल कर सकते हैं।
निजी वाहनों के रूप में संचालित होने वाली साधारण वैन स्कूली वैन में परिवर्तित करने के लिए उप संभागीय परिवहन विभाग ने शुल्क सहित आवेदन की नई गाइडलाइन जारी की है। तय शुल्क जमा करने के बाद साधारण वैन स्कूली वाहनों में शामिल हो सकेंगी।
विज्ञापन

संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि बिना फिटनेस व मानक के चल रहे स्कूली वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों चले अभियान के दौरान कई वैन पकड़ी गई थीं। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन स्वामी को 3,000 रुपये परमिट शुल्क और 800 रुपये फिटनेस शुल्क देना होगा। 10 लाख रुपये से कम मूल्य के वाहनों पर बिक्री मूल्य का 10.5 फीसदी और 10 लाख से अधिक मूल्य के वाहनों पर बिक्री मूल्य का 12.5 फीसदी कर एक मुश्त जमा कराना होगा।
विज्ञापन

यदि वाहन पूर्व में प्राइवेट में पंजीकृत है और पहले टैक्स जमा कर चुका है तो उसे उपर्युक्त राशि का महज ढाई फीसदी टैक्स जमा करना होगा। इसके अलावा वैन में एक फ्रंट सीसीटीवी कैमरा लगवाना जरूरी होगा। इसके बाद निजी वैन स्कूल वैन के मानकों को पूरा कर लेंगे।
वर्जन
साधारण वैन तय प्रावधान का अनुपालन करके वैन स्कूल वाहन के रूप में तब्दील करा सकते हैं। इसके लिए टैक्स, शुल्क, फिटनेस व मानक पूर्ण करना जरूरी होगा।
-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें