डीएओ का अल्टीमेटम, रद्द होगा बिक्री का लाइसेंस
उत्पादन, बिक्री, मिलावट पर नकेल के लिए की गई कवायद
महराजगंज। साथी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले 1090 बीज विक्रेताओं को लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होने के बाद भी 1186 में महज 96 ने पंजीकरण कराया है। डीएओ ने इन सभी को तीन दिन की आखिरी मोहलत देकर पंजीकरण पूर्ण करने की चेतावनी दी है। चेतावनी पत्र में साफ किया गया है कि अगर 31 जुलाई तक तय पोर्टल पर बीज विक्रेता पंजीकरण नहीं कराते हैं तो एक अगस्त से बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, किसान फसल उत्पादन में ठगे न जा सकें और उन्हें प्रमाणित बीज उपलब्ध हो इसके लिए शासन स्तर से साथी पोर्टल विकसित कराते हुए इस पर लाइसेंस धारी बीज विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य किया था। जनपद के 1186 बीज कारोबारियों का पंजीकरण एक जुलाई से शुरू किया गया।
हालांकि 28 जुलाई तक के आंकड़े बता रहे हैं कि जनपद में सिर्फ 96 बीज कारोबारियों ने ही अब तक पंजीकरण कराया है। जबकि 1090 ने पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं समझी। इस प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी पत्र जारी कर 31 जुलाई तक पंजीकरण कराने अथवा लाइसेंस निलंबन को तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया है।
उन्होंने समस्त ब्लॉक एडीओ कृषि को निर्देशित किया है कि शुक्रवार तक हर हाल में साथी पोर्टल पर बीज विक्रेताओं का पंजीकरण कराया जाए।
यह है साथी पोर्टल पर पंजीकरण का उद्देश्य
किसानों को प्रमाणित व गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के साथ ही नकली और मिलावटी बीजों की बिक्री पर रोक के लिए शासन ने साथी पोर्टल कृषि महकमों के लिए विकसित कराया है। इसके माध्यम से बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण और वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी करने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रमाणित बीज पैकेट पर क्यूआर कोड अंकित होगा। इसमें बीज से संबंधित जानकारियाें का सत्यापन संभव रहेगा।
प्रमाणित बीज पर अंकित होगा क्यूआर कोड
कृषि विभाग के सूत्रों के मुताबिक पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक प्रमाणित बीज पैकेट पर क्यूआर कोड अंकित होगा। किसान मोबाइल से इसे स्कैन कर बीज की किस्म, उत्पादक संस्था, बैच संख्या, प्रमाणन, वैधता अवधि (एक्सपायरी) समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का सत्यापन कर सकेंगे। इससे असली और गुणवत्तापूर्ण बीज ही उपलब्ध होंगे व नकली और मिलावटी बीजों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा।
वर्जन
साथी पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले बीज विक्रेताओं का लाइसेंस 31 के बाद रद्द किया जाएगा। चेतावनी पत्र जारी कर तीन दिन में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
-शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी, महराजगंज।