महराजगंज/नौतनवा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने चोरी करने, धोखाधड़ी करने तथा अन्य धाराओं में दो अभियुक्तों ने तीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया किया है। अर्थदंड न देने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार के मुताबिक 12 अगस्त 2021 को अभियुक्त वाजिद अली निवासी परसोहियां थाना नौतनवा व आदित्य यादव निवासी महरी थाना परसा मलिक ने धोखाधड़ी कर चोरी किया था। चोरी के सामान बरामद हुआ था। मामले में रामवृक्ष गुप्ता निवासी चड़लहा थाना नौतनवां ने पुलिस को तहरीर दिया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक गंगा राम यादव ने चोरी करने,धोखाधड़ी करने तथा अन्य धाराओं में वाजिद अली और आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने अभियुक्त वाजिद अली और आदित्य यादव के खिलाफ 03- 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 4000-4000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड न देने पर 07-07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। संवाद