ट्रेन छूटने के आठ घंटे पहले तक ही मिलेगा रिफंड
फर्जीवाड़े पर कसी जाएगी लगाम, बढ़ेगी सहूलियत
महराजगंज। एक अप्रैल से रेलवे ने ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के बाद मिलने वाले रिफंड के नियम में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने के आठ घंटे पहले तक ही यात्री रिफंड पा सकेंगे। इसके बाद टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इस नियम के जरिये टिकट कैंसिल कराने और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के साथ ही यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
आनंद नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन गोरखपुर-गोंडा बढ़नी होते हुए निकलने वाले रेल रूट का प्रमुख स्टेशन है। यहां से प्रयाग, मुंबई, नई दिल्ली जाने व आने वाली कई गाड़ियों का ठहराव होता है। औसतन स्टेशन से हर रोज पांच से सात हजार यात्री सफर करते हैं। त्योहारों के दौरान यह आंकड़ा जाता है। इनमें 50 फीसदी यात्री स्लीपर, 30 फीसदी एसी का आरक्षण कराते हैं। रेलवे स्टेशन के वाणिज्य डिपार्टमेंट के मुताबिक, टिकटों में से करीब पांच फीसदी रिजर्वेशन निजी कारणों की वजह से रद्द होते हैं। एक अप्रैल से नियमों में बदलाव के कारण ट्रेन छूटने के आठ घंटे पहले तक ही रिफंड मिलेगा। इस नियम से ऐसे मामलों पर लगाम लगेगा जो फर्जी तरीके से बल्क बुकिंग कराकर ऐन वक्त पर टिकट कैंसिल करते हैं। नई व्यवस्था से न केवल रेलवे का राजस्व बढ़ेगा बल्कि उन जरूरतमंद यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं।
वर्जन
नए नियम यात्रियों को राहत देने वाले हैं, इससे यात्रियाें को सुविधा मिलेगी। यात्रियों को नए नियम ध्यान में रखना चाहिए इससे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
-पीके चौधरी, वाणिज्य इंचार्ज आनंद नगर रेलवे