फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Maharajganj News: पूर्व ग्राम प्रधान बहोरपुर पर रिकवरी की कार्रवाई तेज, खेत में गाड़ी गई कुर्की की झंडी

विज्ञापन
विज्ञापन
लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बहोरपुर के पूर्व प्रधान शब्बीर अहमद का मामला
विज्ञापन

17.95 लाख रुपये की वित्तीय क्षति के मामले में रिकवरी का जारी हुआ है आदेश
लक्ष्मीपुर। ग्राम पंचायत बहोरपुर के पूर्व ग्राम प्रधान शब्बीर अहमद के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रिकवरी आदेश के विरुद्ध उनकी अपील खारिज होने के बाद राजस्व विभाग ने वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व टीम ने पूर्व प्रधान की कृषि भूमि पर कुर्की की झंडी गाड़ दी और संबंधित आदेश चस्पा कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई से यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। गांव के नूरूल्लाह सहित अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। शिकायत के आधार पर कराई गई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
विज्ञापन

जांच रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत 400 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों में से 136 का निर्माण नहीं कराया गया था। इसके अलावा पंचायत में 32 सोलर लाइट लगाए जाने का दावा किया गया था जबकि मौके पर केवल 25 सोलर लाइट ही स्थापित मिलीं।
जांच में इन अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने पूर्व ग्राम प्रधान शब्बीर अहमद को लगभग 17.95 लाख रुपये की वित्तीय क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए रिकवरी का आदेश जारी किया था। साथ ही तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
रिकवरी आदेश के खिलाफ पूर्व प्रधान ने कमिश्नर कार्यालय में अपील दाखिल करते हुए सभी शौचालयों के निर्माण का दावा किया और आरोपों को निराधार बताया। हालांकि सक्षम अपीलीय प्राधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों, जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद उनकी अपील को खारिज कर दिया। अपील निरस्त होने के बाद अब प्रशासन ने रिकवरी की कार्रवाई को अमल में लाना शुरू कर दिया है।
विज्ञापन

वर्जन
पूर्व ग्राम प्रधान को निर्धारित समय के भीतर बकाया धनराशि जमा करने का अवसर दिया गया है। यदि तय अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो राजस्व विभाग नियमानुसार भूमि की कुर्की, नीलामी और अन्य वैधानिक कार्रवाई करेगा।
-कर्ण सिंह, तहसीलदार नौतनवा
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें