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Maharajganj News: बेटे समेत तीन आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने के आदेश

Wed, 14 May 2025 01:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव महुअवां टोला तिलकहना में बीते पांच फरवरी को एक व्यक्ति का शव मिला था। इस मामले में मृतक की पत्नी ने पति की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित की पत्नी ने सीजीएम कोर्ट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।

वहीं सीजीएम ने मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को मृतक के बड़े बेटे सहित तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है। पीड़िता भानमती निवासी महुअवां टोला तिलकहना ने बताया है कि पति श्रीराम खेती किसानी का कार्य करते थे। पति के पास कृषि करने के लिए पर्याप्त भूमि भी थी। उनके बड़े बेटे राजेश और छोटे बेटे राजन है।
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बड़ा बेटा राजेश मनबढ़ और अपराधिक प्रवृति का है। क्योंकि बेटे राजेश के खिलाफ पहले भी एक मामले में हत्या का केस दर्ज हो चुका है, जो न्यायालय में अभी लंबित है।

ऐसे में बेटा राजेश जमानत पर छुटकर घर रह रहा है। बेटा राजेश पति श्रीराम पर जमीन को अपने नाम से बैनामा करने के लिए अक्सर दबाव बनाता था। इतना ही नहीं राजेश जमीन बैनामा न करने पर पति की हत्या करने के लिए धमकी भी देता था।

इसी बीच बेटा राजेश ने पति से विवाद कर हत्या करने के लिए धमकी दी थी। इन्होंने आगे कहा कि पति गांव चेहरी टोला तिनहवा निवासी एक महिला से काफी दिनों से प्रेम करते थे। ऐसे में उक्त महिला और उसका बेटा भी पति से भूमि को बैनामा कराने के लिए दबाव बनाते थे। पति श्रीराम 4 फरवरी 2025 को घर से चौराहे जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। वह छोटे बेटे के साथ उनकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका।

पांच फरवरी को पति श्रीराम का शव उक्त महिला के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर खेत में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उस दौरान उन्हें आशंका हुई कि उनके बड़े बेटे राजेश व राहुल एवं उसकी मां मुन्नी देवी आदि ने पति को जहर देकर उनकी हत्या कर दी है। मामले में पुलिस को तहरीर भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने याचिका की सुनवाई करते हुए कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू किया जाए। सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपियों पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू की जाएगी।
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