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Maharajganj News: एनसीईआरटी ने न्यायालय को नहीं दिए अभिलेख

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महराजगंज। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में आरोप लगाया कि एनसीईआरटी ने न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए, जिससे सभी शिक्षकों के लिए पात्रता निर्धारण न्यायालय ने कर दिया। जबकि वह ऐसे शिक्षकों की श्रेणी में भर्ती किए गए हैं, जिनके लिए उक्त आदेश प्रभावी नहीं होता।
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संगठन अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-23 के अंतर्गत कक्षा-एक से आठ तक के शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता की जरूरत नहीं है। बीएड विशेष व राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से छह माह का प्रशिक्षण उनके लिए मान्य है, लेकिन एनसीईआरटी ने उक्त के प्रपत्र कोर्ट को नहीं दिए। पीड़ित शिक्षकों ने सीएम से इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर सुधार कराए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में ओमप्रकाश, विरेश सिंह, अनिल तिवारी, रामचरण, प्रतिभा आदि शामिल रहे।
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