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Maharajganj News: दहेज हत्या में दोषी सास-ससुर व पति को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा

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जिला जज अरविंद मलिक ने सुनाया फैसला, तीनों पर 10-10 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
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9 वर्ष पुराने मामले में हुई सजा, 2012 में शादी और 2017 में हुई थी विदाई
महराजगंज। दहेज हत्या के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मलिक की अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में निचलौल थाना क्षेत्र के कोहड़वल टोला सिसवाडीह निवासी विनोद यादव, बाबूराम यादव और मालती देवी शामिल हैं।
पत्रावली के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र के सिंदुरिया गांव के टोला मंगलापुर निवासी विनोद कुमार यादव ने अपनी भतीजी उमा यादव का विवाह वर्ष 2012 में विनोद यादव के साथ किया था। उमा की विदाई 19 अप्रैल 2017 को हुई थी। विवाह के समय मायके पक्ष की ओर से अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्त्रीधन और अन्य सामान दिया गया था।
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आरोप था कि विदाई के बाद से ही उमा के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। ससुराल पक्ष की ओर से एक बाइक और 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। मायके पक्ष के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मांग पूरी करने के लिए व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। इसी बीच 29 अप्रैल 2017 को मायके वालों को सूचना मिली कि उमा की ससुराल में मौत हो गई है।
घटना की सूचना मिलने के बाद उमा के चाचा विनोद कुमार यादव ने निचलौल थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने विनोद यादव, बाबूराम यादव और मालती देवी के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने आरोपों को साबित करने के लिए पक्ष रखा। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज अरविंद मलिक ने तीनों आरोपियों को दोषी माना।
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अदालत ने दोष सिद्ध होने पर पति विनोद यादव, ससुर बाबूराम यादव और सास मालती देवी को 10-10 वर्ष के कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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