महराजगंज। अवैध तमंचा रखने के करीब नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 28 अगस्त 2017 को पुलिस ने मंगरू पुत्र लालचंद निवासी गंगराई, थाना भिटौली के पास से अवैध तमंचा बरामद किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तीन सितंबर 2017 को आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), महराजगंज के न्यायालय में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।