महराजगंज। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज-2025 का दिशा निर्देश जारी किया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेजे गए दिशा निर्देश के मुताबिक 65 साल से अधिक के हज यात्री अपने साथ एक सहयोगी ले जा सकते हैं। हज यात्रा के लिए आवेदन 9 सितंबर तक कर सकते हैं।
राज्य हज समिति के हज-2025 के दिशा निर्देश के मुताबिक आवेदक का भारतीय अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट आवेदन के अंतिम तिथि से पूर्व का हो। पासपोर्ट की वैधता 15 जनवरी 2026 तक होना जरूरी है। आवेदन करते समय आवेदक को कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा करना होगा। केवल चयनित आवेदकों को प्रक्रिया शुल्क 300 रुपये जमा करना होगा।
समिति के दिशा निर्देश के मुताबिक जिन महिलाओं की आयु आवेदन के समय 45 से 65 साल तक हो वे अकेले या अधिकतम पांच महिलाओं के ग्रुप में हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकती हैं। जिन हज यात्री आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई आ रही हो वह हज ई-सुविधा केंद्र, हज फैसिलीटेशन सेंटर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के लिए पासपोर्ट का पहला और अंतिम पृष्ठ, नवीनतम पासपोर्ट आकार को फोटो, निरस्त चेक की प्रति या बैंक पासबुक के पहले पेज की प्रति निवास का पता जो पासपोर्ट के पते से भिन्न है तो प्रमाण की प्रति अपलोड करना जरूरी है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज अग्रवाल के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज- 2025 के दिशा निर्देश जारी किए है। समिति के मुताबिक हज के लिए आवेदन 9 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। हज के लिए आवेदन 13 अगस्त से शुरू हुआ है। संवाद