महराजगंज। जनपद के थाना बृजमनगंज क्षेत्र के एक गांव में 2014 में 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी मिलने पर टीटू सिंह को अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने चार वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि बृजमनगंज में रिपोर्ट दर्ज हुआ की 15 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर युवक ने छेड़छाड़ किया। लोगों के पहुंचने पर टीटू अपना चप्पल व मोबाइल फोन छोड़कर भाग गया। बाद में फोन कर माफी मांगने लगा। पूर्व प्रधान नन्हे सिंह ने दबाव देकर सुलह का प्रयास किया न होने पर बार-बार धमकी मिल रही थी। इस सूचना पर अभियुक्त टीटू सिंह एवं नन्हे सिंह उर्फ राघवेंद्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर आरोपी नन्हे सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह को दोषमुक्त कर दिया। जबकि टीटू को चार वर्ष की सजा सुनाई है। संवाद