महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक पवन कुमार श्रीवास्तव ने बच्चे की हत्या के दो दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
नेता शुरहुरवा निवासी हेमंत कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 मई 2008 को आठ वर्षीय मेरे पुत्र कूंदन उर्फ रामू को गांव के ही कृष्णाानंद मिश्र ने अपने साथी दुर्गेश शर्मा के साथ मिलकर गायब कर दिया था। उसके बाद बेटे की हत्या कर बरहज थाना क्षेत्र में कूएं में फेंक दिया था। अखबार में खबर पढ़ने के बाद अपने रिश्तेदार के साथ जब थाना बरहज जिला देवरिया पहुंचा तो पुलिस ने बच्चे की फोटो और कपड़े दिखाए। फोटो और कपड़े देखकर बच्चे की पहचान की। मामले की विवेचना करने के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।