सिंदुरिया। पुलिस ने बुधवार को अबरार निवासी लक्ष्मीपुर टोला नारायणपुर थाना कप्तानगंज कुशीनगर के विरुद्ध अदालत को गुमराह करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज किया है। स्थानीय थाना क्षेत्र के परसाचक गोबरही निवासी मुश्ताक ने वर्ष 2024 में अबरार के विरुद्ध धोखाधडी, छलकपट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। लेकिन अबरार उस मुकदमे में फरार चल रहा है।
जानकारी के अनुसार, काफी दबिश देने पर भी न तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और न ही वह न्यायालय में समर्पण कर रहा है। मामले में 17 नवंबर 2025 को न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया। पांच दिसंबर 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 84 बीएनएसएस की उद्घोषणा कराई, जिसके अनुपालन में सात दिसंबर 2025 को गवाहों के सामने नोटिस चस्पा भी कराई गई।
यहां तक 15 दिसंबर 2025 को पेपर में गजट कराने के बावजूद आज तक न तो उसकी गिरफ्तारी हुई और न ही उसने अदालत में आत्मसमर्पण किया। एसओ राजकुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अपनी चल-अचल संपत्ति बेचकर कहीं भी फरार हो सकता है। इसे देखते हुए उपनिरीक्षक दिनेश कुमार चौधरी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ फिर से एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।