मुख्य जिला अधिकारी टोकराज पांडेय के बताया कि सोमवार शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक धारा 6 ए 2028 के अनुसार रूपनेदही जिले के बुटवल से भैरहवा क्षेत्र तक चार किलों के भीतर कर्फ्यू आदेश जारी किया गया है, जिससे किसी को भी उन सीमाओं के भीतर आने-जाने, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक, समागम या घेराव करने पर रोक लगा दी गई है।
बुटवल क्षेत्र पूर्व में पेट्रोल पंप, धागा फैक्ट्री पुल पश्चिम में, बेलवास चौक तक उत्तर में चिड़िया नदी तक मंगलपुर के दक्षिण में भैरहवा क्षेत्र पूर्व में, रोहिणी नदी पुल तक पश्चिम में, बेथरी ब्रिज तक बुद्ध चौक के उत्तर में दक्षिण में, मेथादिहावा तक बुटवल बेलहिया सड़क खंड के दाएं और बाएं 100 मीटर तक जारी रहेगा।