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Maharajganj News: दहेज हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 21 Nov 2024 11:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। दीवानी न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, असगर अली-प्रथम ने दहेज हत्या के आरोपी राहुल निवासी मौजा छितरापुर, थाना-नौतनवा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वादी मुकदमा महावीर निवासी ग्राम पोस्ट लोटन थाना लोटन जिला सिद्धार्थनगर ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसने अपनी बेटी प्रीति की शादी 01 दिसंबर 2020 को राहुल कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद उसकी बेटी का पति अपने मां-बाप के बहकावे में आकर उसकी बेटी से पांच लाख रुपये दहेज में मांगने लगा। तब उसकी बेटी ने कहा कि उसके पिता के पास इतने रुपये नहीं हैं। तभी से उसके पति व ससुराल के अन्य लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और ताना मारने लगे।
इसकी सूचना उसकी बेटी ने फोन से अपने घर में सबको दी। इसके बाद वह व उसका बेटा उसके घर छितरापुर गए, तभी उसके दामाद और उसके माता पिता कई लोग गाली गुप्ता देने लगे और कहे कि यदि पांच लाख रुपये नहीं लाए हो, तो यहां से तत्काल भाग जाओ, जिस पर वह अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गया। कुछ समय बाद राहुल कुमार, ससुर किशोरी, सास किसलावती, देवर रंजीत, सुजीत एवं आशीष ने उसकी बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया और उसके बच्चे को भी छिन लिया। तब उसकी बेटी रोती हुई उसके घर आई और सारी बातें बताई।
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घटना की सूचना उसकी बेटी ने महिला थाना सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक और आईजीआरएस के माध्यम से दिनांक 09 जुलाई 2024 को ऑनलाइन दी लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसकी बेटी अपने बच्च्चे को लेने ससुराल गई तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि आज रात यहां रहो, कल तुमको बच्चा दे दिया जाएगा और यह सुनकर उसकी बेटी रुक गई, तभी कुछ समय बाद उसके दामाद राहुल और दामाद के भाई रंजीत. सुजीत, आशीष, ससुर किशोरी, सास किसलावती ने उसकी बेटी की दहेज के लालच में 15 अगस्त 2024 को हत्या कर दी और उसको बिना सूचना दिए उसकी लड़की के शव को जला दिया जिससे सारे साक्ष्य मिट जाए।
प्रार्थी की शिकायती प्रार्थनापत्र पर थाना नौतनवा की पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं आरोपी राहुल को थाना पुलिस ने 18 नवंबर 2024 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। आरोपी पर अन्य सह आरोपीगण के साथ एकराय होकर वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसकी दहेज हत्या करने का आक्षेप है। आरोपी की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने के लिए प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली-प्रथम के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई।
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