महराजगंज। वाहन चालक सावधान हो जाएं। अपने वाहन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट अवश्य लगवा लें, नहीं तो अगले माह से अब 2500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अबतक यह सिर्फ 1000 रुपये ही था। इसके अलावा 2019 से पहले के वाहनों में भी यह अनिवार्य है। वाहन बिक्री करने वाले डीलर एचएसआरपी के साथ ही वाहन बिक्री करेंगे।
अप्रैल से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है। इस नंबर प्लेट से लाभ यह होगा कि अगर वाहन का ई-चालान कहीं होता है तो वाहन की लोकेशन जानी जा सकेगी। इसके लिए जनपद के सभी वाहन डीलर को निर्देशित किया गया है कि एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) के बिना वाहन कत्तई न बिक्री करें। डीलर इसके लिए अलग से किसी तरह का चार्ज नहीं ले सकेंगे।
वाहन की तय होने वाली कीमत के साथ ही उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मुहैया कराना होगा। ो