महराजगंज। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) महराजगंज द्वितीय विनय कुमार सिंह ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं मारपीट में दो लोगों को छह-छह माह की सजा सुनाई है।
एडीजीसी विनोद कुमार सिंह के अनुसार, 2014 में अभियुक्त सिंहपुर अयोध्या थाना पुरंदरपुर निवासी मुजफ्फर ने एक नाबालिग लड़की को अपने दो साथियों तौरिक व मुर्तजा छोटई निवासी सिंहपुर अयोध्या थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज के साथ मिलकर एक स्थान पर ले गया। जहां पर नाबालिग लड़की के साथ अभियुक्त ने मुजफ्फर ने दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की ने विरोध किया तो अभियुक्त ने उसे गाली-गलौच देते हुए जानमाल की धमकी दिया, जबकि उसके दो साथियों में तौकिर व मुर्तुजा ने गाली-गलौच देकर अपमानित किया था।
घटना के संबंध में पुरंदरपुर थाने में तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट, गाली-गलौच व धमकी के मामले में कार्रवाई हुई थी। विवेचक तत्कालीन थानेदार ने घटनास्थल का जांच-पड़ताल करने के बाद तीनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) महराजगंज द्वितीय ने दोषियों को सजा सुनाई है।