ललितपुर। विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज कराने अथवा बिजली गुल होने पर जानकारी के लिए अब अपने के नाम के साथ विद्युत बिल का कनेक्शन नंबर भी देना होगी, उसके बाद ही विभाग शिकायत दर्ज करेगा। नाम और कनेक्शन नंबर नहीं बताने पर विभाग ऐसी शिकायतों पर गौर नहीं करेगा।
घरेलू अथवा कॉमर्शियल विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिजली में फाल्ट आने पर अथवा बिजली नहीं आने की स्थिति में विद्युत कार्यालय अथवा अवर अभियंता के मोबाइल नंबर पर या फिर स्वयं जाकर बिजली सुधरवाने की मौखिक या लिखित शिकायत की जाती है। इसके लिए विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान होने पर ही बिजली फाल्ट ठीक करने का प्रावधान है। ऐसे में कई बार लोगों द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकायत का निस्तारण कराने का दबाव बनाया जाता है। बिलों के भुगतान के बिना भी कई बार अधिकारियों को उपभोक्ताओं द्वारा खरी-खोटी सुना दी जाती है और बार-बार फोन कर परेशान किया जाता है।
लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। विद्युत अधिकारियों ने ऐसे लोगों से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को फाल्ट सुधरवाने को फोन करने पर अपना नाम व विद्युत कनेक्शन नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है, ताकि मोबाइल पर अधिकारियों व कर्मचारियों अनावश्यक परेशान नहीं किया जा सके। नाम और कनेक्शन नंबर के आधार पर बिजली विभाग पहले उस उपभोक्ता से बिलों के भुगतान की जानकारी करेगा, उसके बाद ही उसकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही यदि कोई उपभोक्ता बिजली गुल होने की जानकारी मांगता है तो उन्हें भी नाम के साथ अपने विद्युत कनेक्शन नंबर की जानकारी देनी होगी, इसके बाद ऐसे उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड खंगालकर उनके बिल की स्थिति जांची जाएगी। उपखंड अधिकारी अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था उनके व अवर अभियंता के साथ विद्युत कार्यायल में भी लागू होगी, ताकि ऐसे लोगों का डाटा खंगालकर उन पर शिकंजा कसा जा सके।