- जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश किया जारी, गैंग बनाकर आरोपियों पर संपत्ति अर्जित करने का था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। स्टार लाइफ चिटफंड घोटाले के तीन आरोपियों की 2.17 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए हैं। साथ ही सभी संपत्ति को जब्तकर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की आख्या पर जारी किए हैं।
स्टार लाइफ चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले तीन अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर की कार्रवाई प्रस्तावित की थी। साथ ही अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का उपयोग कहीं अपराध पर पर्दा डालने के लिए नहीं किया जा सके। इसके लिए पुलिस ने इन आरोपियों की सभी चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। स्टार लाइफ के आरोपी नरेंद्र साहू की 1.02 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है, जिसमें पटौराकलां, पनारी, जुगपुरा की भूमि शामिल है। इसके साथ ही सह आरोपी विक्रम पटेल की 18.62 लाख रुपये की अचल व 1.74 लाख रुपये की चल संपत्ति को कुर्क किया है। तो वहीं विनोद साहू की 94.80 लाख रुपये की अचल संपति, जिसमें पनारी, मसोराकलां, जाखलौन व हरदीला की भूमि शामिल है। साथ ही एक 25 हजार की लागत का एक वाहन कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस को सभी संपत्ति को सीजकर तहसीलदार को रिसीवर बनाते हुए आख्या मांगी गई है। साथ ही आरोपियों को तीन माह तक का आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है।