ललितपुर। कृषि विभाग ने जिले में अनियमितताओं पर कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी ने बार और महरौनी की दो उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
यह कार्रवाई किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई है। जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया ने बुधवार को बार विकास खंड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विक्रेताओं को फार्मर आईडी और कृषित भूमि के आधार पर ही उर्वरक बेचने के निर्देश दिए। श्रीराम ट्रेडर्स बार के निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आईं। दुकान पर स्टॉक और बिक्री रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। साथ ही, रात्रि में बगैर फार्मर आईडी के किसानों को उर्वरक बेचे जा रहे थे। इन अनियमितताओं के कारण दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया।
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ओवर रेटिंग का मामला
तहसील महरौनी के नाराहट रोड पर स्थित एक उर्वरक दुकान पर ओवर रेटिंग का मामला सामने आया। इस दुकान का एक वीडियो 13 अक्तूबर को वायरल हुआ था। वीडियो में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने सिमिरिया ट्रेडर्स नाराहट रोड महरौनी का लाइसेंस निलंबित किया। इस विक्रेता से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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विक्रेताओं को चेतावनी
जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया ने जनपद के सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्धारित दर और नियमानुसार उर्वरक विक्रय सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत की जाएगी।