ललितपुर। रिटायर्ड वृद्घ कर्मचारी को मकान के लिए लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी व षड़यंत्र पूर्वक रुपया व कागजात हड़प कर जाने और वापिस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है।
शहर के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी राशिद खां पुत्र नन्ने खां ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह राजस्व विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है। कुछ माह पूर्व मकान बनाने के लिए ऋण की आवश्यकता थी। जनवरी 2022 में उसका पूर्व परचित शुभम श्रीवास्तव पुत्र रविशंकर श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला चौबयाना अपने एक साथी के साथ उसके पास आया और एक फाइनेंस कंपनी को एजेंट बताते हुए एक सप्ताह में लोन दिलाने का लालच दिया। जिस पर वह आरोपियों की बातों में आ गया और लोन दिलाने के एवज में आरोपियों ने उससे सात हजार रुपये और कागजात ले लिए थे। इसके साथ आरोपी शुभम व उसके साथी ब्रांच मैनेजर ने उसका सात लाख 27 हजार 663 हजार रुपये का लोन स्वीकृत होने का झांसा देते हुए धोखाधड़ी पूर्वक 22 हजार रुपये ले लिए। काफी समय बाद भी जब उसे ऋण नहीं दिलाया गया तो उसने आरोपियों से अपने दिए गए रुपये व कागजात मांगे। इस पर आरोपी भड़क गए और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की शिकायत पुलिस से की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।