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जिले में चल रहीं अवैध खनिज टालें

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जिले में हो रहा अवैध खनिज भंडार
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ललितपुर। शासन द्वारा जारी नई खनिज नीति के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओं को विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है। लेकिन, नियमों को धता बताकर कुछ बालू कारोबारी बालू का स्टाक कर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इससे राजस्व को क्षति पहुंच रही हैं। लेकिन, इसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे अवैध बालू का कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद हैं।
शासन द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नई नीति लागू किए हुए तीन माह बीत गए हैं, लेकिन इसका असर नजर नहीं आ रहा है। हालत यह है कि विभाग में अब तक अधिकांश बालू या गिट्टी स्टोर संचालकों ने पंजीयन नहीं कराया है। इससे खनिज के राजस्व को क्षति पहुंच रही है। शहर में वर्तमान में लगभग दो दर्जन से अधिक स्थानों पर बालू बेची जा रही है। इनमें शहर के बाईपास रोड पर कैलगुवां तिराहा, नेहरु महाविद्यालय के पीछे, गोविंद सागर मार्ग के सामने, जुगपुरा में सड़क पर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सिविल लाइन, बस स्टैंड के पीछे, पिसनारी बाग में बालू व गिट्टी धड़ल्ले से बेची जा रही है। इनमें से अधिकांश ने पंजीयन नहीं कराया है।
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पंजीयन के लिए करना होता है आवेदन
बालू या गिट्टी बेचने के लिए खनिज विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन देने पर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इसके बाद खनिज विभाग जांच करता है, जांच में सही पाए जाने पर विभाग में पंजीयन की अनुमति मिलती है।
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यह हैं बालू और गिट्टी बेचने के लिए जगह के मानक
- सड़क से पचास मीटर की दूरी होना चाहिए।
- सार्वजनिक स्थानों से दूरी पर होना चाहिए।
- आबादी के निकट न हो।
- खनिज क्षेत्र से दस किलोमीटर की दूरी हो।
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कलोथरा। थाना नाराहट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलौथरा में अवैध रूप से बालू और गिट्टी बेची जा रही है। कोई फार्म रजिस्टर्ड नहीं होने से राजस्व की खुलेआम चपत लगाई जा रही है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सजनाम बांध की तलहटी में सड़क पर अतिक्रमण करके बालू बेची जा रही है। इससे यातायात प्रभावित होता है। बालू सड़क पर फैल जाने के कारण मोटर साइकिल चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इन कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं होने से यह किसी के घर के सामने बालू और गिट्टी डाल देते हैं। यदि कोई विरोध करता है तो झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं।
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जिले में चल रहीं बालू और गिट्टी के स्टाकिस्टों की जांच की जाएगी। यदि नियम विरुद्ध पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। बालू और गिट्टी का स्टॉक जब्त किया जाएगा।
- आर पी सिंह, जिला खान अधिकारी
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