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मारपीट के मामले में छह आरोपियों को पांच -पांच साल का कारावास

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ललितपुर। थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम कस्बा जाखलौन में बीते 13 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम)शाबिस्तां आकिल की अदालत ने पांच अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि 13 वर्ष पहले जाखलौन निवासी अमर सिंह पुत्र खूब सिंह ठाकुर ने जाखलौन पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 22 नवंबर 2009 को शाम सात बजे उसका बेटा श्रीपाल बाजार करने आया था और वह जाखलौन में ही हान्नी शर्मा की दुकान के पास सड़क पर खड़ा था। तभी रविंद, नरेंद्र, पुष्पेंद्र, राजू, पप्पन अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर एक राय होकर और लाखन, शिशुपाल, धर्मेंद्र लाठी डंडा लेकर तीन चार मोटरसाइकिल से आए और उसके बेटे श्रीपाल को देखकर बेटे के पास आए और मारपीट करने लगे। उसके चिल्लाने पर उसके बेटा सत्यपाल सिंह उर्फ टिंकू बचाने पहुंचा तो उसे भी मारा पीटा। रविंद्र और नरेंद्र सिंह से उसका जमीन का मुकदमा चल रहा है। जिसकी रंजिश के कारण उसके बेटों को मारा पीटा। श्रीपाल के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें हैं। जाखलौन पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और फिर विवेचना में पुलिस ने धर्मेंद्र व लाखन का नाम मुकदमा से हटा दिया था। वहीं विवेचना में अशोक उर्फ प्रतिपाल सिंह पुत्र मुकुंद सिंह जाखलौन का नाम बढ़ाया था और पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर पेश दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को दोषी पाते हुए एक राय होकर मारपीट के उक्त मामले में रविंद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र प्रताप, प्रतिपाल उर्फ अशोक, पुष्पेंद्र, राजू व पप्पन को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगी। सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे और इसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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