ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्भय प्रकाश की अदालत ने सोमवार को दस वर्ष पूर्व के एक गांजा रखने के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी पाते हुए 25 माह कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना महरौनी के एसआई सीताराम निरंजन ने महरौनी कोतवाली में दस वर्ष पूर्व तहरीर देकर बताया था कि 16 नबंवर 2010 को शाम सात बजे वह गश्त करते हुए ललितपुर रोड पर जा रहे थे, तभी टपरियन गांव के पास एक व्यक्ति थैला लेकर आ रहा था। पुलिस को देखकर भागने लगा तो शक होने पर दौड़कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पूराकलां के नत्थीखेड़ा निवासी चंद्रभान सिंह उर्फ जज्जी बताया। तलाशी लेने पर उसके पास थैला में 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सोमवार को न्यायालय ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए 25 माह के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर बीस दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल यादव ने की।