मामले में दो आरोपियो की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल नहीं हो पाई है। आरोपियों ने एसआईटी की चार्जशीट पर सवालिया निशान उठाते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी है। अभियुक्तों की ओर से निरंतर यह दलील दी जा रही है कि उनके खिलाफ ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।
तिकनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में मंगलवार को भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मामले में चारों आरोपियों की ओर से दिए गए डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ दो आरोपियों पर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति नहीं तैयार की जा सकी। राज्य सरकार की ओर से की गई समय बढ़ाने की अर्जी पर अदालत ने 18 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
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तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में आरोपी विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह ने एसआईटी की चार्जशीट पर सवालिया निशान उठाते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे रखी है। अभियुक्तों की ओर से निरंतर यह दलील दी जा रही है कि उनके खिलाफ ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।
वहीं, 18 से 20 पेज की एप्लीकेशन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से आपत्ति तैयार की गई, जिसमें मलजीत सिंह और गुरुप्रीत सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई। लेकिन, विचित्र सिंह और गुरविंदर सिंह की ओर से पेश की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति तैयार नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवगोविंद राठौर की आपत्ति दाखिल करने की अर्जी पर जिला जज मुकेश मिश्र ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।