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Lakhimpur Kheri News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में पिता पुत्र सहित तीन को 10 साल की सजा

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लखीमपुर खीरी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह की अदालत ने पिता-पुत्र सहित तीन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी ने बताया कि वर्ष 2012 में खीरी थाना क्षेत्र के ग्राम इकबालपुर निवासी सियाराम की पत्नी महाराजा से कहासुनी चल रही थी। महाराजा मायके में अपने भाई साहबदीन के घर रह रही थी। इसी बात की नाराजगी पर सियाराम अपने लड़के रमेश व भतीजे रामहेत के साथ अपनी ससुराल गया था। वहां महाराजा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई हमले किए थे।
महाराजा के भाई प्रहलाद ने बहन को बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने प्रहलाद पर भी चाकू के ताबड़तोड़ कई वार किए थे। इससे प्रहलाद की मौके पर मौत हो गई थी और महाराजा ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था। दोहरे हत्याकांड के बाद खीरी थाना अध्यक्ष जन्मेजय सचान ने तीनों हत्यारों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला 2013 में दर्ज किया था। हत्या के मामले में तीनों को उम्रकैद की सज़ा पहले ही सुनाई जा चुकी है।
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अदालत की सुनवाई के दौरान रामकुमार यादव साहब दीन, जन्मेजय सचान आरपी यादव और मुस्तफा की गवाही दर्ज की गई। चार्जशीट पर सुनवाई करने के बाद एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। इसमें दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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