एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह
- फोटो : LAKHIMPUR
लखीमपुर खीरी। परिवहन विभाग में एक अप्रैल 2020 से पूर्व पंजीकृत 5546 कामर्शियल वाहनों पर 6.80 करोड़ रुपये कर बकाया है। अधिकांश बकाएदारों को आरसी जारी की जा चुकी है। ऐसे बकाएदारों के लिए अच्छी खबर है कि एकमुश्त बकाया जमा करने पर पेनाल्टी माफ कर दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए 26 जुलाई 2022 तक आवेदन जमा किए जाएंगे।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि बकाएदार व्यवसायिक वाहन स्वामी शीघ्र ही कार्यालय के काउंटर नंबर एक पर संपर्क करें। योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यालय प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। एक कार्मिक को नामित किया है। यदि किसी आवेदक-वाहन स्वामी को कोई असुविधा होती है तो इसके लिए एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) से संपर्क कर सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया के बारे में एआरटीओ ने बताया कि एक अप्रैल 2020 को या उससे पूर्व पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों के स्वामी/ उसके विधिक उत्तराधिकारी /प्रतिनिधि को एआरटीओ (प्रशासन) के समक्ष निर्धारित एक हजार रुपये आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि (27.06.2022) से एक माह के भीतर यानि 26 जुलाई तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक माह के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के आदेश निर्गत होने की तिथि के 30 दिन के अंदर धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा 50 रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क देय होगा। यह योजना अधिकतम तीन माह के लिए है।
यह लोग कर सकते हैं आवेदन
एक अप्रैल 2020 को या उससे पूर्व पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहन (परिवहन यान) स्वामी, जिनका कर बकाया है। ऐसे वित्तपोषक जिन्होंने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया हो। ऐसे वाहन स्वामी, जिनके कर शास्ति के प्रकरण किसी न्यायालय/अपीलीय अधिकारी के स्तर पर लंबित हों। ऐसे वाहन स्वामी जिनके कर शास्ति के लिए वसूली पत्र जारी हो चुका हो। आवेदन पत्र के साथ एक हजार रुपये शुल्क भी जमा करना होगा।
गोला में डीएम और एसपी को सावन मेले को लेकर तैयारियों की जानकारी देती पालिकाध्यक्ष।- फोटो : LAKHIMPUR