लखीमपुर खीरी। ईसानगर स्थित इंडियन बैंक में एक खाताधारक की मौत के बाद 1.80 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बैंक मैनेजर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मामले की शिकायत थाना पुलिस व एसपी से की गई थी। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।
खमरिया निवासी पूर्णिमा ने बताया कि उसके पति दिवाकर की मृत्यु कोविड 19 की वजह से छह मई 2021 को हो गई थी। दिवाकर का खाता इंडियन बैंक खमरिया में संचालित था, जिसमें 1,80,298 रुपये जमा थे। उन्होंने रुपये निकालने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि इस बीच मौका पाकर शाखा प्रबंधक गौरव त्रिवेदी इंडियन बैंक ईसानगर और इंडियन बैंक के बैंक मित्र अनिल व एक अन्य ने सांठ-गांठ करके फर्जी तरीके से 11 मई 2021 को बैंक मित्र अनिल के इंडियन बैंक के खाते में 1.50 लाख रुपये दिवाकर के खाते से निकालकर जमा कर दिए गए।
इसके बाद 19 मई 2021 को दिवाकर के खाते से 30 हजार रुपये निकालकर अनिल के खाता में जमा कर दिए गए। जबकि पूर्णिमा ने पति की मृत्यु की सूचना स्वयं बैंक जाकर दी थी। बैंक से स्टेटमेंट निकलवाने पर मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने ईसानगर थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। फिर भी कोई कार्रवाई न हुई तो कोर्ट की शरण ली। इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने एसओ ईसानगर को मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए।