लखीमपुर खीरी। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में शासन ने कुछ और संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने पर जिसकी उम्र अधिक है, उस अभ्यर्थी का चयन नौकरी के लिए किया जाएगा।
डीपीआरओ सौम्य शील सिंह ने बताया कि जिन पंचायत सदस्यों ने नियुक्ति से पहले इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, लेकिन पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर प्रमाणित होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिन सदस्यों के बेटा या बेटी या सगे संबंधी का मेरिट में प्रथम स्थान है और सदस्य ने नियुक्ति से पहले इस्तीफा दिया है तो उसका इस्तीफा स्वीकार होगा और उनके परिजन की नौकरी दी जाएगी।