लखीमपुर खीरी। हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार के आदेश पर एसपी ने शहर कोतवाली पुलिस को बीएसए के खिलाफ वारंट सौंपा है। साथ ही उन्हें 17 नवंबर के लिए हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है
बताते चलें कि बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए अध्यापक बलराम ने सर्विस मैटर के मामले में सन 2004 में हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया था, जिसमें सुनवाई करते हुए 20 जनवरी 2014 को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। इसके बाद भी बीएसए कार्यालय में समुचित कार्रवाई नहीं की, तो 2014 में बलराम की ओर से हाईकोर्ट के अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी।
इसमें 15 जुलाई 2025 को पक्षकार के रूप में बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को नोटिस जारी किया गया थाा, जो नौ सितंबर 2025 को नोटिस बीएसए ऑफिस में प्राप्त किया गया था, लेकिन इसके बाद भी नौ अक्तूबर की सुनवाई में बीएसए उपस्थित नहीं हुए तो हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है और उन्हें 17 नवंबर को हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।