पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे बाबूराम ने तीन सगे भाइयों सहित चार हमलावरों को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश गुप्ता ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम अल्लीपुर निवासी सोहनलाल की पुरानी रंजिश गांव के ही जगन्नाथ आदि से चली आ रही थी। दो अक्तूबर 2005 की सुबह सोहनलाल की बहन विंदेश्वरी अपनी भतीजी लक्ष्मी के साथ घर के बाहर बैठी थी तभी जगन्नाथ अपने भाई श्रीकेशन, उमेश तथा अपने साथी मोती के साथ आया और जान से मार डालने के इरादे से फायर कर दिया। जिससे विदेंश्वरी और लक्ष्मी घायल हो गईं। केस के समर्थन में सोहनलाल, लक्ष्मी, विंदेश्वरी, डॉ.एके अग्रवाल, डॉ.एके त्यागी ने गवाही दर्ज कराई। जिस पर कोर्ट ने जगन्नाथ, श्रीकेशन और उमेश को दोषसिद्ध पाते हुए हिरासत में ले लिया जिन्हें सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुर्माना वसूल होने पर पांच हजार रुपये चोटिल को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे, साथ ही गैर हाजिर चल रहे अभियुक्त मोती को फरार घोषित करते हुए अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्ल्यू और कुर्की वारंट जारी किया है।