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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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लखीमपुर खीरी। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली विवाहिता को दहेज के लिए परेशान करने और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे प्रथम अनिल कुमार ने अर्जुनपुरवा मोहल्ला निवासी अजय जायसवाल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी सुनील सिंह तोमर ने बताया कि मोहल्ला अर्जुन पुरवा निवासी बस संचालक अजय जायसवाल ने अतिरिक्त दहेज के लिए नवविवाहिता को न सिर्फ परेशान किया बल्कि उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया था, जिसके चलते नवविवाहिता आए दिन परेशान रहने लगी। बाद में विवाहिता को मुंह बंद रखने के लिए जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए बस संचालक अजय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया था, एडीजे प्रथम अनिल कुमार ने जमानत याचिका की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है
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