लखीमपुर खीरी। नशीली गोलियां रखने के मामले में अपर जिला जज हरि प्रसाद ने एक नेपाल के युवक को सिद्ध दोष पाए जाने पर एक साल सात महीने की सजा सुनाई है। साथ ही अदापांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश कुमार मिश्र ने बताया कि गौरीफंटा एसओ रमेश चंद्र यादव 20 मार्च 2019 ने गश्त के दौरान बनिगवां मोड़ पर नेपाल के कैलाली जिला निवासी आशीष नेपाली को नशीली दवा की 62 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत न होने पर वह तभी से जिला जेल में था। सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को एडीजे ने उसे एक साल सात माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इसमें जेल की अवधि शामिल है। संवाद