लखीमपुर खीरी। कांजी हाउस की जमीन को लेकर सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता ने जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद गोला, लखीमपुर से जुड़े लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। सीजेएम अदालत में रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी पेश करते हुए गोला शहर में बन रहे शापिंग काम्पलेक्स को अवैध बताया है, सीजेएम रामलाल ने गोला पुलिस से 26 अगस्त के लिए रिपोर्ट तलब की है।
गोला तहसील के रहने वाले अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी दाखिल करते हुए बताया कि गोला में कांजी हाउस की जमीन को खतौनी में खेल करते हुए हेरा-फेरी की गई है, इसी जालसाजी खतौनी के आधार पर जिला पंचायत गोला में शापिंग कांपलेक्स बना रही है। अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने बताया आवारा गोवंशीय के लिए प्रशासन जमीन और कांजी हाउस के संरक्षण् की बात कर रहा है वही गो माता की भूमि पर मिली भगत करते हुए शापिंग कांपलेक्स बनाया जा रहा है। सीजेएम रामलाल ने इस मामले में गोला पुलिस से आख्या तलब की है।