Case filed against seven accused in the case of conversion
पीड़िता ने पहचान छुपाकर शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप
लखीमपुर खीरी। सदर कोतवाली क्षेत्र में करीब 12 वर्ष पहले पहचान छिपाकर दूसरे समुदाय की युवती से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चालान भेजा है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 12 वर्ष पूर्व सलमान सिद्दीकी उर्फ शानू निवासी मोहल्ला थरवरनगंज ने अपनी पहचान छिपाकर धोखा देकर शादी कर ली थी। शादी के बाद शानू की असलियत पता चली कि शानू अनैतिक कार्यों में लिप्त है। सलमान सिद्दीकी के सभी अवैध कार्यों में इसका पिता शगीर अहमद, भाई शहनवाज, माता तहसीन, बहन शबाना समेत आरिफ निवासी मोहल्ला थरवरनगंज, सलमान खान निवासी कांशीराम कॉलोनी गढ़ी रोड सहयोग करते हैं। युवती का आरोप है कि सभी आरोपियों ने उसे देह व्यापार करने के लिए परेशान किया और धर्म परिवर्तन न करने के कारण उसके बेटे को छीनकर घर से भगा दिया।
कोतवाली पुलिस ने आरोपी सलमान सिद्दीकी उर्फ शानू, शगीर अहमद, शहनवाज, तहसीन, शबाना, आरिफ अली और सलमान खान के विरुद्घ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी सलमान सिद्दीकी उर्फ शानू को गिरफ्तार करके चालान भेजा गया है। मामले की जांच करने के साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।