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Lakhimpur Kheri News: प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए दोषी को 10 साल कैद

Mon, 01 Sep 2025 11:08 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
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लखीमपुर खीरी। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामदगी के 14 साल पुराने मामले में एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दोषी मुंहनोचवा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यात्रा के दौरान अक्सर सवारियों को बेहोशी की दवाई के सहारे लूटपाट और चोरी करने की शिकायत मिलती थी। इस बीच 10 अगस्त, 2011 की रात ओयल रेलवे स्टेशन से निकलते हुए लोनपुरवा भगवतीपुर का रहने वाला मुंहनोचवा उर्फ रामसेवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चौकी इंचार्ज देवेश शुक्ल ने हमराही रविंद्रनाथ प्रजापति और कमलेश सिंह के सामने तलाशी ली, तो उसके पास अल्प्राबेस्ट की 30 गोलियां बरामद हुईं।
पुलिस ने बताया कि तौलने पर नशीली गोलियों का वजन 106 ग्राम निकाला था, जो नशीले पाउडर की वाणिज्यिक मात्रा से अधिक था। इसमें से नमूना लेकर फॉरेंसिक लैब में जांच कराई गई तो उसमें भी नशीले पदार्थ की पुष्टि हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान रविंद्र नाथ प्रजापति, रफी आलम और राजकुमार यादव ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
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अभियोजन ने कार्यवाहियों की पुष्टि की थी। सोमवार को एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए मुंहनोचवा उर्फ रामसेवक को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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